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Delhi में 5 लाख गाड़ियों पर शिकंजा..आपकी भी गाड़ी का नंबर तो नहीं!

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Delhi में 5 लाख वाहन हुए चलन से बाहर, कहीं आपकी भी तो गाड़ी नहीं…

Delhi News: अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) में मियाद पूरी कर चुके वाहनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली में मियाद पूरी कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द (Registration canceled) किया जा रहा है। साल 2021 से अब तक लगभग 5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा चुका है। इन वाहनों में डीजल से चलने 10 साल और पेट्रोल से चलने वाले 15 साल की मियाद पूरी कर चुके वाहन शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक जैसे वाहनों की उम्र पूरी हो रही है उस हिसाब से उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जा रहा है।
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अधिकारियों ने बताया कि, हाल में रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए 5 लाख वाहनों को मिलाकर अब दिल्ली में रद्द पंजीकरण वाहनों की संख्या 59 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे वाहन अब दिल्ली (Delhi) में नहीं चल पाएंगे। इससे पहले साल 2021 में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, उस समय 54 लाख वाहनों का एक साथ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था।

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परिवहन विभाग (Department of Transportation) के एक अधिकारी के अनुसार जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, इनमें से ज्यादातर लोगों ने दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा लिया है या फिर उन्हें स्क्रैप करा दिया है। अब कम ही वाहन दिल्ली में बचे हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर चलते हुए पाए जाने परिवहन विभाग की टीम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जब्त कर लिया जाता है। वर्तमान समय में दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं जो सड़कों पर चल सकते हैं।

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जानिए क्या क्या है विकल्प

आपको बता दें कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो गई है और उनका पंजीकरण रद्द हो चुका है। ऐसे वाहनों के पास दो अब केवल दो विकल्प हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहला विकल्प यह है कि वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदवा लिया जाए। ऐसे वाहन को दिल्ली की सकड़ों चलाया जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प वाहन को स्क्रैप करा दिया जाए। इस सुविधा पर वाहन मालिक नया वाहन खरीदने पर छूट देने भी मिल रही है। इसके साथ ही तीसरे विकल्प के तौर पर जिन वाहनों की उम्र पूरी होने वाली हो उससे पहले वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर अपने वाहन को दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि वह वाहन को दिल्ली में नहीं ला सकते हैं।