बाइक-CAR वालें दे ध्यान नहीं तो होगा 15 हज़ार का नुक़सान

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नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया

आप भले ही भारत के किसी कोने में रहें अगर आपके पास बाइक या कार है तो ये ख़बर आपके लिए है। क्योंकि ड्राइव करते वक्त आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना बेहद जरूरी है। अगर नहीं हैं तो माना जाएगा कि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके लिए आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

आजकल न केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि जगह जगह कैमरे भी लगे होते हैं जो कि आपके उपर पूरी निगरानी रखते हैं। ऐसे में सड़क नियम को फॉलो करने के साथ साथ कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ रखना भी आवश्यक होता है। इसमें आपकी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसीसी जैसे कई सारे डॉक्यूमेट्स शामिल हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के न होने के चलते मोटा चालान भी आपको भी पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस एक एसा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि सबसे पहले आपसे मांगा जाता है, बाकी चीजें होने के बाद यदि आपके पास DL नहीं है तो आपका चालान होना तो लगभग तय है। वहीं जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि यूके, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, कनाडा, भूटान , मलेशिया कई ऐसे देश हैं, जहां भारत का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है।

वाहन का इंश्योरेंस होना है आवश्यक
वाहन का इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी है। चेकिंग के दौरान वाहन का बीमा सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है। यदि इसे नहीं पेश करते हैं तो लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। इसके अलावा 2 हजार रूपए का चालान भी कट सकता है।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना है आवश्यक
जब भी ट्रैफिक पुलिस किसी वाहन को रोकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। इस सर्टिफिकेट में वाहन के मालिक का नाम, इंजन की डिटेल, गाड़ी का नाम , रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल नंबर जैसी तमाम चीजें की जानकारी होती है। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है, इसके अलावा 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

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