Delhi News: दिल्ली में डीडीए फ्लैट लेने वालों के लिए बड़ी और अच्छी खबर आ गई है। राजधानी दिल्ली (Delhi) में पुराने 25 से 30 साल से अधिक जर्जर फ्लैटों (Flats) को दोबारा बनाने की तैयारी है। इसको लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) मास्टर प्लान लाने वाला है। इससे निवासियों को भी फायदा होगा। पढ़िए पूरी खबर…
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राजधानी दिल्ली में पुराने 25 से 30 साल से अधिक समय में बनाए गए है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के फ्लैटों के पुनर्निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए डीडीए के समक्ष इतने साल पुराने फ्लैटों के निवासी आरडब्ल्यूए (RWA) के जरिए संयुक्त रूप से पत्र लिखकर निर्माण कार्य के अनुसार काम सुनिश्चित कर सकेंगे।
इसमें ऐसा मॉडल (Model) अपनाया जाएगा। जिससे लोगों पर फ्लैटों की खराब हो चुकी हालात पर अतिरिक्त खर्च न आए। इसके लिए डीडीए, सोसायटी व आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर बैठकें करते हुए रणनीति बनाएगा। 30 साल से अधिक समय के डीडीए की ओर से निर्मित फ्लैटों के लिए यह रूपरेखा तैयार की जाएगी।
जानिए मास्टर प्लान 2041 में क्या है खास?
मास्टर प्लान (Master Plan) 2021 में भी पुराने हो चुके फ्लैटों का पुनर्निर्माण का प्रावधान है। साथ ही मास्टर प्लान 2041 में इतने साल पुराने फ्लैटों की वास्तविक स्थिति को बदलाव करने के लिए भी प्रावधान शामिल किया गया है। जिसके जरिए लोग पुराने फ्लैटों को फिर से नए रूप में बनवा सकेंगे। इसके लिए डीडीए निजी बिल्डरों का भी सहयोग लेगा। लोगों से अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशो (FAR) का मूल्य लिया जाएगा।
4 लाख से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया गया
प्राधिकरण की ओर से मास्टर प्लान 2021 और मास्टर 2041 के तहत ऐसी नीति (Policy) बनाई जाएगी। जिससे लोगों पर फ्लैटों के पुनर्निर्माण और फिर से नए रूप में तैयार करने पर बिल्कुल भी खर्च का बोझ न आए। फ्लोर एरिया रेशो (FAR) किसी बिल्डिंग के फ्लोर एरिया और प्लॉट के एरिया का अनुपात होता है।
एफएआर इमारत (FAR Building) में कुल इस्तेमाल करने योग्य फ्लोर स्पेस और प्लॉट के कुल एरिया के बीच के संबंध को बताता है, जिस पर इमारत को बनाया गया है। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक बीते 55 सालों में विभिन्न श्रेणियों में 4 लाख से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया गया है।
पुराने फ्लैटों के लिए आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर बनाएंगे ये नीति
डीडीए के उपाध्यक्ष सुभासीष पन्डा (Subhasish Panda) ने बताया है कि मास्टर प्लान 2021 में डीडीए की ओर से निर्मित 25 से 30 साल से अधिक फ्लैटों के पुनर्निर्माण का प्रावधान मौजूद है। जिन भी जगहों पर फ्लैटों की स्थिति खराब हो चुकी है या ठीक नहीं है। वहां के आरडब्ल्यूए सदस्य संयुक्त रूप से सभी रजामंद होकर डीडीए के समक्ष एक पत्र लिख सकते हैं।
इसके बाद डीडीए उन सोसायटी (Society) व आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वहां के फ्लैटों के लिए पुनर्निर्माण की नीति बनाएगा। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2041 के प्रावधान के तहत पुराने फ्लैटों को फिर से नए रूप में तैयार करने के लिए भी कार्य होगा।
सभी श्रेणियों के फ्लैटों के लिए होगी नीति
इसके लिए निजी बिल्डर (Builder) के साथ भी साझेदारी करने के लिए कार्य प्रणाली विकसित करेंगे। जिससे लोगों को पर अतिरिक्त खर्च न आए। फ्लैटों के निवासी मास्टर प्लान 2021 और मास्टर प्लान 2041 दोनों के नियमों के विकल्प को चुन सकेंगे। मास्टर प्लान 2041 के 3 माह के अंदर अधिसूचित होने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर दोनों मास्टर प्लान के जरिए इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करेंगे। इसमें डीडीए के अधीन आने वाली सोसायटी व कॉलोनी के सभी श्रेणियों के फ्लैटों के साथ प्लॉटों पर भी यह नीति अपनाई जाएगी।
पुराने फ्लैटों (Old Flats) में एक फ्लोर ऊपर बना सकते हैं। लोग उपाध्यक्ष ने बताया कि डीडीए निर्मित पुराने फ्लैटों में डीडीए की अनुमति प्राप्त करते हुए ऊपर के फ्लोर बनवा सकते हैं। इसके लिए डीडीए को अतिरिक्त एफएआर का मूल्य देना होगा। मौजूदा समय में भी जहां पर भी लोग इस तरह से कार्य करना चाहता हैं। वह इस नियम के अनुसार कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं।