Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: जेल से रिहा होने के बाद पत्नी संग बजरंग बली के दर्शन को पहुंचे केजरीवाल

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CM Arvind Kejriwal ने पत्नी संग बजरंग बली के किए दर्शन

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सीएम केजरीवाल आज पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) संग दिल्ली के कनॉट प्लेस (Connaught Place) स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और आप सांसद संजय सिंह भी सीएम के साथ थे।

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मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उढ़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे।

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केजरीवाल को सशर्त मिली जमानत

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेशक कथित आबकारी घोटाले में जमानत मिल गई है, लेकिन ”मुख्यमंत्री” केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई बंदिशों की वजह से केजरीवाल अभी बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकेंगे। वह उन्हीं जरूरी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे, जिनको उपराज्यपाल को भेजा जाना है। आप का मानना है कि कैबिनेट विस्तार समेत इसकी बैठकों के बारे में सुप्रीम अदालत से स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा। वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी इशारा किया है कि इस बारे में वह अदालत का रुख कर सकते हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय व दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। वहीं, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। यह वही फाइलें होंगी, जिनको उपराज्यपाल के पास भेजा जाना है। इससे कैबिनेट बैठक, उसके विस्तार और दूसरे कामों को करने की इजाजत नहीं होगी।

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लगाई गईं शर्तें

• अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे।
• किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जब तक ऐसा करना जरूरी न हो।
• अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
• किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।
• इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे।
• जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।